Short Information : Income Tax India has released the Instant Pan Card Registration 2023 notification for the Application Form of Tatak Download Instant Print. All eligible and interested candidates can apply online on its Official Website The Aadhaar-PAN linking deadline has been extended by three months from March 31 to June 30, 2023, by the government. All unlinked PAN cards will become inoperative as of July 1, 2023, according to the Central Board of Direct Taxes’ (CBDT) announcement. Link PAN with Aadhar
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प्रश्न 1: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों अनिवार्य है?
उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत भारत सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है, ताकि टैक्स चोरी और फर्जी पैन कार्ड्स पर रोक लगाई जा सके।
प्रश्न 2: यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न हो, तो क्या नुकसान हो सकता है?
उत्तर: लिंक न होने की स्थिति में आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (Inoperative/निष्क्रिय) हो जाता है। इसके बाद आप नया बैंक खाता नहीं खोल सकते, आईटीआर (ITR) फाइल नहीं कर सकते, अटका हुआ टैक्स रिफंड नहीं पा सकते और न ही म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं।
प्रश्न 3: पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करने की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर: इसके लिए आपको आयकर विभाग (Income Tax Department) के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा।
प्रश्न 4: मेरा पैन कार्ड आधार से पहले से लिंक है या नहीं, यह स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आयकर विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) के होमपेज पर जाएं, वहां 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके आप आसानी से अपना स्टेटस देख सकते हैं।
प्रश्न 5: वर्तमान में पैन को आधार से लिंक करने की सरकारी लेट फीस (Penalty) कितनी है?
उत्तर: निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद, आयकर विभाग के नियमानुसार अपने पैन को दोबारा सक्रिय या लिंक करने के लिए उम्मीदवारों/नागरिकों को ₹1,000 की विलंब शुल्क (Late Fee/Challan) का भुगतान ऑनलाइन करना होता है।
प्रश्न 6: पैन-आधार लिंक करने की ₹1000 की फीस का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?
उत्तर: ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Link Aadhaar' विकल्प पर जाने के बाद आपको e-Pay Tax के माध्यम से 'Minor Head 500 (Other Receipts)' और 'Major Head 0021 (Income Tax Other Than Companies)' के तहत ₹1,000 का चालान भुगतान नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करना होता है।
प्रश्न 7: चालान फीस भरने के कितने दिनों बाद पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होती है?
उत्तर: ऑनलाइन चालान भुगतान करने के बाद पोर्टल द्वारा टैक्स रसीद को सत्यापित करने में आमतौर पर 4 से 5 कार्यदिवस (Working Days) का समय लगता है। इसके बाद आपको दोबारा पोर्टल पर जाकर 'Link Aadhaar' प्रक्रिया को फाइनल सबमिट करना होता है।
प्रश्न 8: यदि मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग है, तो क्या करें?
उत्तर: दोनों दस्तावेजों में डेमोग्राफिक डेटा (नाम, जेंडर और जन्मतिथि) का एक समान होना अनिवार्य है। यदि कोई विसंगति है, तो पहले आपको एनएसडीएल (NSDL/Protean) पोर्टल पर जाकर पैन में सुधार कराना होगा या यूआईडीएआई (UIDAI) पोर्टल से आधार में सुधार कराना होगा, उसके बाद ही लिंकिंग सफल होगी।
प्रश्न 9: किन लोगों को पैन कार्ड को आधार से लिंक करने से छूट (Exempted Category) मिली हुई है?
उत्तर: असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों, आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी भारतीयों (NRIs), भारत के नागरिक नहीं होने वाले विदेशी नागरिकों और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इस लिंकिंग से छूट दी गई है।
प्रश्न 10: क्या फीस जमा करने के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाती है?
उत्तर: नहीं, यह सबसे आम गलती है। फीस का भुगतान करने के बाद जब पोर्टल पर चालान अपडेट हो जाए, तब आपको दोबारा 'Link Aadhaar' पेज पर जाकर दोनों विवरण दर्ज करने होते हैं और आधार ओटीपी (OTP) के जरिए फाइनल वेरिफिकेशन सबमिट करना होता है, तभी प्रक्रिया पूरी मानी जाती है।